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लॉकडाउन 3.0 – जानें क्या है बलिया प्रशासन का नया दिशा-निर्देश

बलिया डेस्क : बलिया के ग्रीन जोन में होने की वजह से तमाम तरह के राहत जनपदवासियों को मिली है। हालांकि, जिले की सीमा से सटे बक्सर जनपद के रेड जोन में होने और इसके अलावा अन्य सीमावर्ती जिलों के ऑरेंज जोन में होने के कारण जिलाधिकारी ने विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता जरूर बताई है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन समस्त संबंधित अधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सुनिश्चित कराया जाएगा। समस्त एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में उपयुक्त उपायों के क्रियान्वयन के लिए इंसीडेंट कमांडर होंगे।

सीमा रहेगी सील, बगैर अनुमति बाहर नहीं जा सकेंगे

डीएम श्री शाही ने बताया कि जनपद की सीमा में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्जनपदीय आवागमन नहीं हो सकेगा। अति विशेष परिस्थिति में अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह जनपद के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एसेंबली हॉल व शादी घर बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा सामूहिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। यह भी बतायाकि समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जन सामान्यके लिए बंद रहेंगे तथा धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेगी।

नाई, पान, मिठाई की दुकान अभी बन्द रहेगी

जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, मिठाई की दुकान, पान गुटखा की दुकान व चाय पकौड़े की दुकान, ठेले पहले की तरह बंद रहेंगे। आकस्मिक सेवा के अतिरिक्त जनसामान्य का आवागमन सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक निषेधित रहेगा। व्यक्तिगत व सार्वजनिक वाहनों का संचालन इस प्रतिबंध के साथ किया जा सकता है कि दोपहिया वाहन केवल चालक, तीन पहिया वाहन में चालक व एक व्यक्ति तथा चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति की अनुमन्य होंगे। जिले की सीमा के अंदर सार्वजनिक बसों का आवागमन 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के साथ संचालित होंगे। परिवहन निगम की बसें जनपद के अंदर 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होगी।

मृत्यु होने की दशा में है ये निर्देश

संदिग्ध तथा लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में स्थानीय प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक के संज्ञान में लाकर तथा उनकी लिखित अनुमति के उपरांत ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। समस्त गतिविधियों को प्रारंभ करने के दौरान मास्क लगाया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, कार्य स्थल का सैनिटाइजेशन आदि का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय/परिसर के प्रबंधक कार्यालयध्यक्ष/स्वामी को होगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए गतिविधियों का संचालन बंद करा दिया जाएगा।

दो दिन के ट्रायल के बाद फिर जारी होगा रोस्टर

डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया है कि अन्य दुकानों के बारे में दो दिनों के अनुभव के बाद फेजवार दुकानों के खुले जाने के संबंध में रोस्टर जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना सभी को दी जाएगी। उम्मीद है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके बाद कुछ और राहत मिलेगी।

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