बलिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह हत्याकांड को लेकर एक बार फिर पुलिस विवादों में है। पुलिस की ओर से आरोप पत्र को लेकर उदासीनता बरतने के आरोप हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार की गुहार पर हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में एसपी बलिया व अन्य से स्पष्टीकरण मांगा है।
बता दें कि करीब 14 माह पूर्व 7 जुलाई 202 को पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर उर्फ बलवीर सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शुरुआत से ही पीड़ित परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाखुश है। पीड़ित परिवार के नितेश कुमार सिंह ने पिछले वर्ष उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर 2021 को पुलिस को दो महीने में आरोप पत्र न्यायलय में पेश करने का आदेश दिया था लेकिन 10 माह बीतने के बाद भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ। ऐसेे में पीड़ित नितेश कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना का आवेदन दिया। उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एसपी व अन्य पक्षकारों से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 अक्तूबर 2022 तय की है।
बलिया। जिले में राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह…
सियासत में बड़े नामों की कोई कमी नहीं है। मंचों पर भाषण देने वाले नेता…
बलिया। फेफना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, शांति और सौहार्दपूर्ण…
बांसडीह (बलिया)। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से…
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था को…
जननायक चन्द्रशेखर जी की जन्मशताब्दी को केवल समारोहों तक सीमित न रखकर जनसेवा के संकल्प…