बलिया में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में ठेका आंवटन में हुई व्यापक अनिमितता के मामले को लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने बलिया डीएम से दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने कड़े लहज़े में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यवाही रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट गंभीर रुख अपनाने को बाध्य होगी। याचिका की सुनवाई 12 नंवबर को होगी।न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा किअवमानना कार्रवाई करने से पहले सरकार
जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की। इसके बावजूद अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। कोर्ट के आदेश का डीएम अदिति सिंह ने पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बलिया डीएम को फटकार लगाते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
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