रसड़ा में जबरदस्ती ढहाए गए मकान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मोहम्मद सईद की अपील पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी बलिया व एसडीएम रसड़ा से आदेश के अनुपालन का हलफनामा मांगा है और जबरन ढहाए गये मकान की नवैयत में बदलाव न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विवादित संपत्ति पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। याचिका की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रशिक्षण देने के कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन न कर मनमानी व अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि पुलिस पर नागरिकों के जीवन व उसके संपत्ति की रक्षा का दायित्व है। बता दें कि कोर्ट ने रसड़ा में जबरदस्ती ढहाए गए मकान के मामले में अधिकारियों को फटकारा है।
मामले में अपीलार्थी को मकान से बेदखल करने के सिविल वाद लंबित था। लेकिन कोर्ट के आधेश के बिना ही रसड़ा एसडीएम व कोतवाली पुलिस ने मकान खाली कराकर ढहा दिया। जिस पर पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में अपील दाखिल की। कोर्ट ने 12 जुलाई को भी पुलिस की भूमिका को लेकर अधिकारियों से हलफनामा मांगा था।
जिस पर इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एसडीएम ने कोर्ट के डिक्री का पालन करने का निर्देश दिया था, जिस पर मकान खाली कराकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने चिन्हित किया था। जबकि एसपी बलिया की रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस जबरन घर में घुसी गाली गलौज किया और अपीलार्थी के परिवार को बाहर निकाल दिया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि उसे दरोगा ने कोतवाली बुलाया।
लेकिन उनके कोतवाली पहुंचने से पहले ही मकान ढहा दिया गया था। पुलिस ने अवैध तरीके से कार्रवाई की। मामला कोर्ट में जाने के बाद जज ने कार्रवाई को गलत बताया और एसडीएम के आदेश को अवैध करार दिया है।
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