बलियाः कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने यह फैसला दिया है। जानकारी के मुताबिक उभांव के थानाध्यक्ष ने 13 फरवरी 2022 को तहरीर दी थी कि मानिक चंद गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता निवासी जमालुद्दीनपुर थाना उभांव संगठित गिरोह चलाता है और उसका सरगना भी है। गिरोह के सक्रिय सदस्य मनोज गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता और कुबेरनाथ पांडेय पुत्र स्व. सीताराम पांडेय हैं।
गैंग के द्वारा क्षेत्र में आतंक कायम किया गया था। जिसके बाद मामला कोर्ट गया। अभियोजन की तरफ से अजय तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट ने सजा के बिंदु अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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