बलिया। दुर्जनपुर गोलीकांड के मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ एवं मर्डर वेपन बरामद करने के लिए एक सप्ताह रिमांड की अर्जी न्यायालय में दाखिल किया गया था लेकिन न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया।
गौरतलब हो कि बीते १५ अक्टूबर को रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे के आवंटन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। इसबीच एक पक्ष के गामा पाल की गोली लगने से मौत हो गई थी। आरोप है कि दूसरे पक्ष के धीरेंद्र सिंह ने ही गोली मारकर गामा पाल की हत्या की है। इसके बाद से बलिया में भू-चाल आ गया। इसबीच बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का आरोपी के पक्ष में बयान देना तो मानो आग में घी डालने जैसा काम हो गया। वहीं घटना के वक्त आरोपी धीरेंद्र सिंह भी मौका पाकर खिसक लिए थे।
इसके बाद डीआईजी सुभाषचंद्र दूबे ५० हजार व एसपी देवेंद्र नाथ ने २५ हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसबीच बीते रविवार को एसटीएफ ने आरोपी धीरेंद्र सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई।
पुलिस उसी दिन से आरोपी को रिमांड में लेने के लिए लगी हुई थी, बुधवार को पुलिस ने सात दिन पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ एवं मर्डर वेपन बरामद करने के लिए एक सप्ताह रिमांड की अर्जी न्यायालय में दाखिल किया गया था, लेकिन न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया।
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