बलिया– छेड़खानी का विरोध करने पर सरेराह चाकू गोदकर मार दी गई 12वीं की छात्रा रागिनी के चारों आरोपितों पर गुरुवार को दोष सिद्ध हो गया। पांचवां आरोपित नाबालिग होने के कारण उसका केस किशोर न्यायलय में चल रहा है। सजा पर कल फैसला सुनाया जाएगा। हत्याकांड में ग्राम प्रधान, उसका बेटा, दो भतीजे अौर एक दोस्त आरोपी हैं। 8 अगस्त 2017 को बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बजहां गांव में स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा रागिनी की सरेराह चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी।
जितेंद्र नाथ दुबे की बेटी रागिनी का गांव के पास ही प्रधान कृपाशंकर तिवारी के बेटे आदित्य उर्फ प्रिंस ने कुछ साथियों के साथ मिलकर चाकू से गला रेत दिया था। इस मामले में जितेन्द्र की तहरीर पर पुलिस ने बजहां के प्रधान कृपाशंकर तिवारी, उसके पुत्र प्रिंस, भतीजों के खिलाफ कई धाराअों में केस दर्ज किया गया था। वारदात की रात ही पुलिस ने मुख्य आरोपित प्रिंस को उसके साथी के साथ गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया था। तीसरे आरोपित नीरज तिवारी पुत्र चंद्रमणि तिवारी ने दो दिनों बाद अदालत में समर्पण किया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व विशेष न्यायाधीश पाक्सो चंद्रभानु सिंह की अदालत में हो रही थी। चश्मदीद गवाह रागिनी की बहन अौर कई साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उन्हें कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया। दो साल तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह पेश किये गए। दोनों तरफ की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी
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