बलिया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 30 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।
बता दें कि मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत महिला संबन्धी अपराधों में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत दुष्कर्म के मामले में त्वरित सजा सुनाई गई है। मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गड़वार पर पंजीकृत धारा 376 (2) एफ भादवि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) (अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं.-8) गोविन्द मोहन द्वारा अभियुक्त गोविन्द चौहान पुत्र भुअर चौहान (निवासी खड़सरा थाना खेजुरी) को सजा सुनाई गयी है।
इसके साथ ही आरोपी को धारा 376 (2) एफ भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। वहीं मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत लगातार महिला अपराधों से संबंधित केस में त्वरित कार्यवाही की जा रही है।
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