बलिया। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी के द्वारा अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो अभियुक्त को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय पीड़िता की बड़ी बहन से थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को 21 अक्टूबर 2015 की रात्रि विद्या शंकर पटेल निवासी रैपुरा बहला फुसलाकर अपनी मां सुमित्रा देवी के सहयोग से लेकर कहीं चला गया।
मामले में पुलिस ने जांच शुरु की। लेकिन आरोपी की मां सुमित्रा देवी का नाम गलत पाते हुए उनका नाम मुकदमे से बाहर कर दिया गया। ववहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेशा किया। जहां न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं पॉक्सो कोर्ट संख्या-10 के न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
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