बलिया में हत्या के 2 मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा, 1 आरोपी को आजीवन कारवास और दूसरे को 8 साल की जेल

बलिया में पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में अपना फैसला सुनाया है। पहले मामले में थाना हल्दी में दर्ज 2006 के हत्या केस में आरोपी विनय सिंह को सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरे मामले में थाना रेवती में दर्ज 2022 के गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी शम्भू साहनी को विशेष न्यायाधीश ने धारा 304(2) के तहत 8 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। इसी मामले में धारा 323 के तहत 9 महीने का कारावास और 800 रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप की गई है। पहले मामले में डीजीसी संजीव कुमार सिंह और दूसरे मामले में एडीजीसी अजय राय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई।

Rashi Srivastav

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