बलिया में 12.24 लाख रुपये के गबन के आरोप में प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा सहायक विकास अधिकारी ( रेवती) विनोद पांडे ने गोपालनगर की ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक के खिलाफ धारा 467, 468, 471 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी श्रवण सिंह ने पांच सितंबर को रेवती ब्लाक की ग्राम पंचायत गोपाल नगर में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में जारी धनराशि के सापेक्ष हुए कार्यों की जांच की। इसमें ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट व स्कूल फर्नीचर में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक द्वारा 2 लाख 84 हजार 135 रुपया का अतिरिक्त आहरण करने की बात सामने आयी।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में बिना कार्य कराए ही पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा 9 लाख 40 हजार 792 रुपया कूटरचित तरीके से आहरण कर सरकारी धन का गबन कर लिया गया है। मामले में ग्राम विकास अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान किरन देवी व तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार सिंह न सिर्फ दोषी पाये गये, बल्कि 12 लाख 24 हजार 927 रुपया सरकारी धन के गबन का आरोप भी तय हुआ। इसी क्रम में सहायक विकास अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार सिंह (निवासी आमघाट), ग्राम प्रधान किरन देवी पत्नी अभिमन्यु यादव (निवासी गोपाल नगर) व तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार सिंह (निवासी रेवती) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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