बलिया जिले में वर्ष 2016 में सामने आए एक एसिड अटैक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट संख्या 8 ने आरोपी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 326A के तहत दोषी माना है।
अमित कुमार, जो सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चकलंदर गांव का निवासी है, को 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यदि वह यह जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था और इसकी सुनवाई के दौरान एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मिलकर मजबूत पैरवी की।
इसी के साथ रेवती थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक अन्य मामले में कोर्ट ने गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी साबिर उर्फ टेम्पो को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 7 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, IPC की धारा 323 के तहत 6 महीने की अलग से सजा भी सुनाई गई है।
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