प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और बढ़ा दिया है। 20 दिसंबर तक यह रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार ने मामले में अपना जवाब देने के लिए तीन दिन का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि कोर्ट में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रकिया का पालन न करने पर राज्य सरकार के खिलाफ जनहित दाखिल हुई थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
इससे पहले सरकार ने मंगलवार को जवाब देने के लिए एक दिन का वक्त मांगा था। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।
इधर सरकार ने कहा कि 5 दिसंबर की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है। इस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं। व्यथित अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस तरह अभी यह याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में महापौर व अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इसके मुताबिक अब नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकीय व्यवस्था लागू होती जाएगा यानि पालिका, पंचायतों के अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे। निकायों के बोर्ड का कार्यकाल पांच साल के लिए निर्धारित होता है। 2017 में हुए निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद बोर्ड का गठन 12 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच हुआ था। इस लिहाज से महापौर व अध्यक्षों का कार्यकाल इसी बार उस तिथि को समाप्त होगा जिस दिन बोर्ड की पहली बैठक हुई थी।
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