बलिया के रेवती क्षेत्र में महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 6 महीने तक भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और पुलिस को 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रेवती थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 40 वर्षीय महिला की तहरीर पर बुधवार को उसके गांव के रहने वाले हरेंद्र यादव, मैनेजर यादव, राजेश कुमार वर्मा, शैलेश सिंह और देव प्रताप सिंह के खिलाफ सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है।
उन्होंने बताया कि महिला ने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 24 मार्च 2024 की देर रात उसके घर में उसके बुजुर्ग ससुर पर गोबर और रंग फेंका था। महिला का कहना है कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता कुमारी ने इस मामले में पिछली 19 सितंबर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बुधवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।