बलिया जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर तीनों आरोपियों को एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून 2016 को फरियादी की नाबालिग बेटी शाम को शौच करने के लिए गई थी।
इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की। इस दौरान जावेद, मिस्टर, रोजा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामले में देव नारायण पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।
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