बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया कोर्ट ने एक छात्र नेता की हत्या के कोशिश के 9 साल पुराने मामले में कोर्ट आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी – छात्र नेता सुधीर ओझा के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि स्थानीय एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की कोर्ट में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शुक्ला सहित 5 आरोपियों में से कोई भी मौजूद नहीं हुआ। इसलिए सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है, कि 19 दिसंबर तक आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
गौरतलब है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने शुक्ला सहित 5 आरोपियों के खिलाफ़ के सतीश चन्द्र कॉलेज में 15 जनवरी 2013 को हत्या की कोशिश करते हुए चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत पर कोतवाली थाना क्षेत्र में साल 2013 में आनंद स्वरूप शुक्ला, दीपक पांडेय, आशुतोष, रत्नेश यादव, विवेक सिंह, मनीष तिवारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसका विचारण उपरोक्त न्यायालय में चल रहा है।
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