बलिया में अब शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के बाद ही उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर पाएंगे। बिना कनेक्शन पकड़े जाने पर विभाग इसे बिजली चोरी मानेगा और मुकदमा दर्ज कराएगा। साथ ही भारी-भरकम शमन शुल्क जमा करना होगा। आमतौर पर लोग भवन और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के निर्माण से पहले कनेक्शन नहीं लेते हैं। वह खंभे से तार खींच कर उपयोग करने लगते हैं।
लोग निर्माण के दौरान फ्री में बिजली का उपयोग करते हैं। और फिर भवन तैयार होने के बाद भी काफी समय तक उसी तरह सप्लाई जारी रहती है। ऐसे में बिजली विभाग को काफी नुकसान होता है। चेकिंग करने पर लोग कनेक्शन लेने की तैयारी करने लगते हैं। इस तरह के ज्यादा मामले में सामने आए हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए रोक लगाने की योजना बना ली है। शहर के प्लाटिंग वाले क्षेत्रों में विभाग की नजर है। इसके लिए विजिलेंस टीम को लगाया गया है।
शहर से सटे काशीपुर, जीराबस्ती, देवकली, पटखौली, नगरी, धरहरा, हनुमानगंज, परिखरा, तीखमपुर, रघुनाथपुर, टकरसन, माल्देपुर, मिड्ढा, अगरसंडा, नसीराबाद, काशीपुर, सहोदरा, जमुआ आदि गांव हैं। इन क्षेत्रों में प्लाटिंग ज्यादा हो रही है।जिस पर विभाग की नजर है। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय का कहना है कि भवन निर्माण के पहले ही अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य है। इसके बिना उपभोग चोरी मानी जाएगी। लाइनमैनों से बिना कनेक्शन उपयोग करने वालों की सूची मांगी गई है। विजिलेंस की टीम सख्त कार्रवाई करेगी।
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