बलिया। जिले में बगैर विभागीय अनुमति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना एक शिक्षिका को अब महंगा पड़ सकता है। जो बिना इस्तीफा दिए प्रधान तो बन गईं लेकिन उसके खिलाफ शिकायत होने पर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। और जवाब मांगा गया है। ठोस जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय अनुमति के बगैर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। बीएसए ने आरोपित प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर पक्ष रखने को कहा है।
पंदह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा हरिपुर की नवनिर्वाचित प्रधान शोभा यादव बेरुआरबारी ब्लॉक के सुल्तानपुर स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल पर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। प्रधान पद की अन्य प्रत्याशी पूनम देवी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत कर आरोप लगाया कि शोभा यादव ने बगैर पद से इस्तीफा दिए ही प्रधान का चुनाव लड़ गयी हैं
यही नहीं बेरुआरवारी ब्लॉक के मैरिटार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर अनुदेशक पद पर तैनात शोभा यादव के पति उपेंद्र यादव ने भी विभागीय आदेश को नजरअंदाज कर जमकर चुनाव प्रचार किया।
साक्ष्य स्वरूप वीडियो भी शिकायतकर्ता ने पोर्टल पर भेजा था। मामले को संज्ञान में लेते हुए संयुक्त सचिव भास्कर पांडेय के आदेश पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने बीएसए को तत्काल मामले की जांच कर आख्या देने को कहा है।इस सम्बंध में बीएसए शिवनारायण सिंह ने आरोपित प्रधान और प्रधान पति को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। हालांकि अब देखना होगा की नवनिर्वाचित प्रधान अपने पक्ष में क्या कहती है। और मामले में उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
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