बलियाः चुनाव के समय फर्जी मतदान के मामले सामने आते हैं। अक्सर कई बार प्रत्याशियों के बीच फर्जी मतदान को लेकर विवाद होते है। इसको लेकर अब नया नियम लागू किया गया है।
अब मतदेय स्थलों पर प्रत्याशी या अभिकर्ता के द्वारा किसी भी मतदाता पर गलत मतदान का आरोप लगाने से पहले पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी प्रारूप-28 (परिशिष्ट-10) पर शिकायतकर्ता को मिली धनराशि की रसीद दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पीठासीन अधिकारी गलत मतदाता की जांच करेंगे।
पीठासीन की जांच में गलत मतदाता का आरोप सही मिलने पर दोषी को तत्काल पुलिस के हवाले करते हुए शिकायतकर्ता से ली गई पांच रुपये की धनराशि वापस कर दी जाएगी। शिकायत गलत होने पर धनराशि जब्त करने की कार्रवाई होगी। आपत्ति वाले मतों की सूची प्रारूप 23 (परिशिष्ट- 9) पर पीठासीन को अंकित करने का निर्देश दिया गया है।
बलिया एसडीएम सर्वेश यादव का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में लि लगाए गए मतदान कार्मिकों को दिए गए दायित्व व चाहि कर्तव्यों से अवगत करा दिया गया है।
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