बलिया में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार किसानों को सोलर पम्प दिए जा रहे हैं। जिन किसानों ने पहले आवेदन किया उन्हें पहले सोलर पम्प दिया जा रहा है। एचपी सोलर पम्प के लिए बोरिंग की भी अनिवार्यता निर्धारित की गई है।
उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत अनुदान पर सोलर पम्प पाने के लिए विभागीय बेबसाट www.upagriculture.com पर 21 अक्टूबर से लक्ष्य पूरा होने तक जिन किसानों ने ऑनलाइन बुकिंग की है, और वे प्रतीक्षा सूची में है।
ऐसे में जिन किसानों की बुकिंग एक नवम्बर को कन्फर्म हो गयी है उन कृषकों को पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीकरण में फीड मोबाईल नम्बर पर मैसेज प्राप्त हो गया हो तो, उन किसानों से अपील है कि पोर्टल के माध्यम से टोकन जनरेट कर कृषक अंश की धनराशि को टोकन पर 08 नवम्बर तक इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त करे।
साथ ही 2 एचपी सोलर पम्प के लिए कृषक के पास 4 इंच की बोरिंग, 3 एवं 5 एचपी सोलर पम्प के लिए के लिए 6 इंच की बोरिंग इसके अलावा 7.5 और 10 एचपी सोलर पम्प के लिए 8इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है।
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