बलिया कोर्ट ने कोतवाली थानाध्यक्ष व प्रभारी माल खाना कोतवाली के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके विधि अनुसार दंडित कर न्यायालय में 7 सितंबर 2022 को आख्या न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश पुलिस अधीक्षक बलिया को दिया है।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने साल 2008 के विद्युत तार व ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में यह आदेश दिया है। इस मामले में 17 अगस्त 2022 को न्यायालय में गवाह साक्ष्य के लिए उपस्थित हुआ।
उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट को 10 हजार के बंधपत्र पर निरस्त कर साक्षी को रिहा करते हुए उसके बाद उसका साक्ष्य अंकित किया गया लेकिन थाना कोतवाली के द्वारा न्यायालय के समक्ष सबूत पेश नहीं करने से गवाह का साक्ष्य पूर नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने एसपी को न्यायालय के समक्ष माल मुकदमाती प्रस्तुत न किए जाने के कारण उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करके विधि अनुसार दंडित कर अपनी आख्या एक माह में प्रेषित करना सुनिश्चित करने और माल मुकदमाती को न्यायालय के समक्ष पेश करने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने फिर एसपी को आदेशित किया है।
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