बलिया। जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए अब टैक्स की वसूली की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों का कटान कराने के बाद लकड़ी की बिक्री करने वालों से जिला पंचायत टैक्स वसूलेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पेड़ों का कटान करने से पहले जिला पंचायत से भी अनुमति लेना होगी। लकड़ी की ढुलाई करने वाले वाहन चालक और मालिक से अनुमति शुल्क जमा कराया जाएगा, जिसकी दरें निर्धारित कर दी गई हैं। आय बढ़ाने के लिए मिले अधिकार का जिला पंचायत उपयोग करेगा और अब टैक्स की वसूली करेगा।
बता दें जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए 30 नवंबर 2020 को सरकार ने गजट जारी किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों के कटान से होने वाली प्रकाष्ठ (लकड़ी) की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिला है। जिला पंचायत के कार्याधिकारी शहबाज खान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिनिषिद्ध प्रजाति के पेड़ों का व्यापारिक दृष्टि से कटान कराता है या एकत्र करता है, तो उसे जिला पंचायत का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। यह शुल्क जिला पंचायत की ओर से नियुक्त सक्षम अधिकारी को अदा करना होगा।
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