बलियाः दहेज के लिए बहू को जलाकर मारने वाली सास को आजीवन कारावास की सजा

बलिया में दहेज की वजह से  अपनी बहू को जलाकर मारने वाली दोषी सास को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने हत्या के 8 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। अब दोषी सास को पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी।

जानकारी के मुताबिक जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गुड़िया सोनी का विवाह रसड़ा कस्बे के दिनेश चंद्र सोनी के साथ पांच दिसंबर 2006 को हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले गुड़िया को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुरालियों ने पीड़िता को शारीरिक व मानसिक तौर पर परेशान किया और 14 नवंबर 2014 को उसकी जलाकर हत्या कर दी

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बताया कि इस मामले में सोनी के पिता की तहरीर पर उसके पति दिनेश चंद्र सोनी और सास आशा देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रताड़ना अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट गया और लंबी सुनवाई हुई।

जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सास आशा देवी और पति दिनेश चंद्र सोनी को दोषी करार देते हुए आशा को आजीवन कारावास और दिनेश को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी सास पर 25 हजार और दिनेश पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

Rashi Srivastav

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