बलियाः छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक मामला गड़वार थाने का है। वर्ष 2016 का मामला है। जहां युवक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो व संयुक्त निदेशक अभियोजक तथा पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जितेन्द्र राम निवासी बदनपुरा किरथ पट्टी थाना गडवार को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
गोरखपुर स्थित बी.एन. पब्लिक स्कूल में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित सीबीएसई…
बलिया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को श्री जमुना…
बलिया। जिले में राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह…
सियासत में बड़े नामों की कोई कमी नहीं है। मंचों पर भाषण देने वाले नेता…
बलिया। फेफना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, शांति और सौहार्दपूर्ण…
बांसडीह (बलिया)। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से…