बलियाः छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक मामला गड़वार थाने का है। वर्ष 2016 का मामला है। जहां युवक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो व संयुक्त निदेशक अभियोजक तथा पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जितेन्द्र राम निवासी बदनपुरा किरथ पट्टी थाना गडवार को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने क्षेत्र के…
बलिया। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास,…
सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में बलिया की जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव की…
बलिया के नरही थाना गोलीकांड के शहीद विनोद राय की दसवीं पुण्यतिथि पर बुधवार को नरही…
मिर्जापुर। सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, मिर्जापुर में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में…
बलिया। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)…