बलियाः छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक मामला गड़वार थाने का है। वर्ष 2016 का मामला है। जहां युवक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो व संयुक्त निदेशक अभियोजक तथा पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जितेन्द्र राम निवासी बदनपुरा किरथ पट्टी थाना गडवार को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
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