बलिया में एक नाबालिग को आज न्याय मिला है। जहां नाबालिग से ढाई साल पहले दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियो को कोर्ट ने 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 10 ओमकार शुक्ला की अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। 3 आरोपियों हैप्पी तिवारी, हरिओम सिंह और अवनीश पांडेय को दोषी करार दिया गया और फिर 20-20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई।
2019 के मामले में सजा- तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने वसूली गई धनराशि का 50 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। बता दें रेवती थाना क्षेत्र के मूनछपरा गांव में 8 सितंबर 2019 को किशोरी के साथ गांव के ही 3 आरोपियों ने छेड़खानी और दुष्कर्म किया था।पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। शिकायत पर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
वहीं कोर्ट में अभियोजन पक्ष से देव नारायण पांडेय, विमल राय और बचाव पक्ष की ओर से अनिल राय और रामजी राय ने अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश की। जांच में तीनों आरोपी दोषी पाए गए जिसके चलते 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई गई।
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