बलिया में दुकान पर काम करने वाले मजदूरों के मेधावी बच्चों को वजीफा मिलेगा। श्रम विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरु हो गया है। योजना के तहत 10वीं और 12वीं में 60 प्रतिशत नंबर लाने वाले छात्र लाभांवित होंगे।
श्रम विभाग के रिकार्ड के मुताबिक, जिले में शॉप एक्ट में रजिस्ट्रर्ड दुकान और मॉल की संख्या लगभग 1835 है। इसमें नगरपालिका और नगर पंचायत मिलाकर 433 दुकानों (मॉल) हैं। कुल 4330 बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
अधिक से अधिक श्रमिकों तक योजना का लाभ पहुंचे इसके लिए श्रम विभाग योजना के बारे में लोगों को जागरुक कर रहा है। इसके अलावा श्रम विभाग की महादेवी वर्मा पुस्तक योजना और एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा योजना के बारे में भी बताया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्र कुमार का कहना है कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों तथा बड़े दुकानों पर काम करने वाले मजूदरों को विभाग के कर्मचारी जागरूक कर रहे हैं।
इच्छुक श्रमिक विभाग के कार्यालय पर जाकर भी योजना की जानकारी ले सकते हैं। योजना के तहत उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में स्थित शॉप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दुकान में काम करता हो, श्रमिक का मासिक वेतन 15 हजार से अधिक न हो, श्रमिक का श्रमकार्ड या श्रम विभाग में पंजीकरण हो।
योजना के तहत श्रमिकों के बच्चे को 60 से 74.99 प्रतिशत अंक लाने पर सालाना 5 हजारा और 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने पर 7500 रुपए सलाना दिए जाते हैं। छात्रों को यह पुरस्कार राशि उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए दी जाती है। इच्छुक छात्र अंकपत्र के साथ नामांकन सरीद की छाया प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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