बलिया। अब गांवों में मकान, दुकान और व्यवसायिक भवन बनाने के लिए जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। भवन, दुकान या मकान में क्या क्या निर्माण होगा इसकी जानकारी भी देनी होगी।
पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद सरकार ने जिले के लिए यह गजट जारी कर दिया है। पहले केवल नगर पालिका या निकाय क्षेत्र वाले इलाके में भवन निर्माण करने पर नक्शे की जरुरत पड़ती थी लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नए नियम लागू कर दिया है।
नक्शा पास कराने के लिए शुल्क भी लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 300 वर्ग मीटर एरिया तक के मकान, दुकान, व्यवसायिक भवन पर शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इससे अधिक के एरिया के निर्माण पर 25 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा। सरकार के गजट के मुताबिक व्यावसायिक भवन की श्रेणी में खास तौर पर आवास हेतु भूमि की प्लाटिंग, हास्पिटल का निर्माण, गोदाम, माल, पार्क, उद्यान, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट का निर्माण, कोचिंग सेंटर निजी स्कूल का निर्माण आदि को शामिल किया गया है। आवासीय और शैक्षणिक भवन पर 25 रुपये जबकि व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रतिवर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, दुकान, प्लॉट के नक्शे तैयार कराते समय यह भी बताना होगा कि किचन, बाथरूम, कमरे, गोदाम, आंगन, बरामदे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसके अलावा निर्माण के समय फायर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पार्किंग जनरेटर स्थल, एसी लगाने आदि के संबंध में भी व्यवस्था करके पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
जिला पंचायत कार्याधिकारी शहबाज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत प्रशासन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय, शैक्षणिक और व्यवसायिक भावनों का निर्माण नक्शा पास कराने और संबंधित शुल्क जिला पंचायत में जमा कराने के लिए नोटिस थमा रहा है। अब तक करीब दो दर्जन लोगों को नोटिस दिया गया है।
जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि नए कानून का गजट जुलाई को जारी हो गया है। 15 जुलाई से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 30 दिन में जो लोग नक्शा पास कराएंगे या विनीयमतीकरण करा लेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। शेष लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
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