बैरिया। त्रिस्तरिय पचांयत चुनाव मे बिना अनुमति जूलूस निकलना प्रत्याशी को महंगा पड़ गया। विकास खंड मुरली छपरा के ग्राम पंचायत चांददियर के प्रधान पद के प्रत्याशी विनोद यादव पुत्र शिव बच्चन यादव निवासी टोला फत्ते राय सहित अन्य 30 अज्ञात लोगो के विरुद्ध चौकी इंचार्ज चांददियर सूरज सिंह के तहरीर पर बैरिया थाने में बुद्धवार की देर रात विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी थाना प्रभारी गिरिजेश सिंह ने बताया कि बिना अनुमति मोटर साइकिल जुलूस निकालने, कोविड-19 के प्रतिबंधों को का उल्लंघन करने व धारा 144 का उल्लघंन सहित विभिन्न आरोपों में धारा 171एफ, 181, 279 आईपीसी व 3 महामारी अधिनियम व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विनोद यादव के साथ मोटर साइकिल जूलूस मे शामिल नारेबाजी करने वाले अन्य 30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष का कहना है कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है,उपर से त्रिस्तरिय पचांयत चुनाव को लेकर धारा 144 लागू है।
ऐसे में बिना अनुमति जुलूस निकालना नारेबाजी करना व अन्य प्रतिबंधित बंदिशों को तोड़ना संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे आता है। ऐसा करने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है।मामले की विवेचना भी शुरु कर दी गयी है।
रसड़ा में भी हुई कारवाई
कोतवाली पुलिस ने बुधवार की शाम को छितौनी गांव के ग्राम प्रधान प्रत्याशी गनेश गुप्ता सहित उनके 14 समर्थक रामचंदर, बलदाऊ, अशोक, कान्ता, रामबचन ठाकुर, रामअशीष, हंसनाथ यादव, अशोक सिंह, विजय बहादुर यादव, रामजी कुमार, वीरेंद्र राम, कैलाश गुप्ता तथा एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रत्याशी अपने आवास पर लोगों को एकत्र कर चुनाव-प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे।
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