बलियाः कोर्ट ने एक बदमाश को दो वर्ष पांच माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ओंकार शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त राम सिंह उर्फ राणा पुत्र राजेंद्र सिंह ग्राम बनहवा टोला चकरा थाना हलधरपुर मऊ के खिलाफ दोष साबित पाया।
वादी मुकदमा थानाध्यक्ष मनियर शरदचंद्र त्रिपाठी एक दिसंबर 2009 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उपरोक्त अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करता है। इसके बल पर धन उगाही कर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। इस दौरान विचारण अभियुक्त राम सिंह की पत्रावली अलग कर न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया। न्यायालय ने दो वर्ष 5 माह के साधारण कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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