बलियाः नाबालिग को भगाने के आरोपी को सात साल की सजा

बलिया। नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 7 साल के कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट में 2015 के केस में यह फैसला दिया है।

जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त 2015 की रात में नाबालिक लड़की को ग्राम बहुआरा पोस्ट बिगही थाना सहतवार जिला बलिया का अजय कुमार अपने दो तीन साथियों के सहयोग से बहला फुसलाकर कर भगा ले गया।  जिसके बाद नाबालिग के पिता ने इस संबंध में आरोपियों युवकों के घर जाकर शिकायत की तो उनके परिजनों से जान से मारने की धमकी दी।

जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को की। जिसके बाद थाने की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। फरियादी की तरफ से सबूत पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पाक्स़ो व बचाव पक्ष की तरफ से महेश तिवारी की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध साबित पाया।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) संख्या आठ गोविंद मोहन की अदालत ने अभियुक्त अजय कुमार उर्फ डिंपल बहुआरा थाना सहतवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Rashi Srivastav

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