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बलियाः हत्या के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड

बलिया कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने साल 2013 के केस में यह फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर 2013 को करीब 9 बजे वादी के ट्यूबल नाथूपुर में खेत में विपक्षी श्रीभगवान पुत्र राम जन्म सुदामी देवी पत्नी श्रीभगवान और किरण पुत्र श्रीभगवान मिलकर दरवाजा खोलकर बांस गाड़ रहे थे।

इसी दौरान वादी के ताऊ उमाशंकर चौहान पुत्र डोमन चौहान ने बांस गाड़ने से मना किया। जिसके बाद आरोपियों के द्वारा उनकी बेरहमी से मारपीट की। जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई।

जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन के तरफ से विष्णु दत्त पांडेय अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से रंगबली सिंह अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त श्रीभगवान पुत्र रामजन्म ग्राम नाथूपुर थाना रसड़ा को दोषी पाया गया।

Rashi Srivastav

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