बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सत्र कोर्ट संख्या आठ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने अभियुक्त सत्येंद्र कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक घटना साल 2021 की है। जब सिकंदरपुर में 4 फरवरी, 2021 की शाम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की। बच्ची खेत में गई थी। इस दौरान अभियुक्त पहले से घात लगाकर बैठा था। तभी आरोपी ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया।
बलिया। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में अब नए चेहरों की सक्रियता दिखाई देने लगी…
चितबड़ागांव (बलिया)। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जमुना राम मेमोरियल…
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने क्षेत्र के…
बलिया। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास,…
सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में बलिया की जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव की…
बलिया के नरही थाना गोलीकांड के शहीद विनोद राय की दसवीं पुण्यतिथि पर बुधवार को नरही…