बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सत्र कोर्ट संख्या आठ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने अभियुक्त सत्येंद्र कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक घटना साल 2021 की है। जब सिकंदरपुर में 4 फरवरी, 2021 की शाम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की। बच्ची खेत में गई थी। इस दौरान अभियुक्त पहले से घात लगाकर बैठा था। तभी आरोपी ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया।
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