बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सत्र कोर्ट संख्या आठ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने अभियुक्त सत्येंद्र कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक घटना साल 2021 की है। जब सिकंदरपुर में 4 फरवरी, 2021 की शाम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की। बच्ची खेत में गई थी। इस दौरान अभियुक्त पहले से घात लगाकर बैठा था। तभी आरोपी ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया।
बलिया। नारायणपुर स्थित बी.एन. इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया…
चितबड़ागांव, बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में शुक्रवार को शिक्षा के नए अध्याय की शुरुआत हुई,…
बलिया, 3 दिसंबर 2025। फेफना खेल महोत्सव 2025 के तहत आज बालिका वर्ग की कबड्डी…
थाना फेफना क्षेत्र के ग्राम पाण्डेयपुर स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में शनिवार को पुलिस…
बलिया। जनसुनवाई को और बेहतर तथा सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते…
फेफना (बलिया)। रविवार दोपहर उपजिलाधिकारी तिमराज सिंह ने फेफना गांव पहुंचकर धान की पैदावार का…