बलिया डेस्क : ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा चुनाव पर खर्च की जाने वाली रकम को लेकर एक गाइडलाइन जारी है। आयोग ने प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा तय कर दी है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, अब ग्राम पंचायत सदस्य के लिए खड़ा उम्मीदवार 10 हज़ार रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। इसी तरह ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम खर्च सीमा 75 हजार रुपए रखी गई है।
ज़िला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर करने की अनुमति दी गई है। वहीं ब्लॉक प्रमुख 2 लाख तक खर्च कर सकता है। इन चुनावों में ज़िला पंचायत अध्यक्ष को सबसे ज़्यादा 4 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट दी गई है।
आयोग के निर्देश के मुताबिक़, जिले की 940 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर प्रशासन पूरी तरह से नजर रखेगी।
चुनाव के बाद प्रत्याशियों को खर्च की गई रकम का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नामांकन प्रपत्र के साथ ही ज़मानत राशि का भी निर्धारण किया है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक़, ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 500 रुपये की ज़मानत राशि देनी होगी। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 2000 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क व 2000 रुपये की ज़मानत राशि और जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि देने होंगे। उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन शुल्क और जमानत राशि की आधी रकम ही जमा करनी होगी।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो चुनाव आयोग मार्च के आखिरी हफ्ते तक चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि यूपी पंचायत चुनाव चार चरणों में कराये जाएंगे।
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