बलिया पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़े 53 आरोपी, इन थानों की टीम को पुरस्कृत करेंगे एसपी
बलिया। रसड़ा जनपद में पुलिस की प्रभावी के चलते दो अपराधियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों की अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाने साथ ही 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है। अपराधी मधुबन राजभर और श्रीभगवान राजभर ने लूधन राजभर की मां सम्पतिया देवी की गला काट कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने जल्द ही सबूत पेश किए। नतीजन सबूतों के आधार पर आरोपियों को उनके अपराधों की सजा मिली। बता दें पुलिस अधियान चलाकर महत्वपूर्ण मुकदमों को चिन्हित कर प्रभारी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिला रही है।
दरअसल बलिया पुलिस अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर रही है। इसी तरह मामले के त्वरित निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन और पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रसड़ा में आरोपियों को सजा मिली। कोर्ट ने अपराधी मधुबन राजभर और श्रीभगवान राजभर जो शिवमुनी राजभर निवासीगण रौराचवर के बेटे हैं। थाना रसड़ा के दोनों अपराधियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21-21 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित भी किया गया। और अर्थ दण्ड अदा न करने पर आरोपियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला भी सुनाया।
दोनों ही अपराधियों पर 10 मार्च 2016 की रात में लूधन राजभर की मां सम्पतिया देवी की गला काटकर हत्या कर दी थी। जिसके आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस ने सबूत कोर्ट में पेश किए। और फिर आरोपियों को सजा मिली। गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य जल्द ही कोर्ट में मामले का निस्तारण कराने के लिए पेश कर रही है। लगातार अभियान चलाकर पुलिस सबूत पेश करने पर बल दे रही है। जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।
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