बलिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार को अपनी उम्र छिपाना मंहगा पड़ गया है। उम्र छिपाने का नतीजा ये हुआ की प्रधानी से हाथ धोना पड़ा। कोर्ट ने जनपद के गड़वार क्षेत्र पंचायत अन्तर्गत हरिपुर ग्राम सभा के चुनाव परिणाम को शून्य घोषित कर दिया।
उप जिलाधिकारी सदर बलिया की कोर्ट ने अपने यहां योजित चुनाव याचिका अंतर्गत धारा 12 (ग) पंचायत राज अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचन विवाद निपटारा नियमावली 1994 द्वारा बहक विपक्षी /प्रतिवदिनी संख्या-1 शिवांगी ग्राम प्रधान हरिपुर के चुनाव परिणाम को शून्य घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद शिवांगी की प्रधानी खत्म हो गई। और हरिपुर में राजनैतिक सरगरमियां तेज हो गयीं है।
ये है पूरा मामला- बता दें कि सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 में हुए ग्राम प्रधान हरिपुर के चुनाव परिणाम के खिलाफ चुनाव हारने वाली प्रत्याशी सविता पत्नी अजय निवासिनी हरिपुर ने न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बलिया के न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर कर शिवांगी के चुनाव परिणाम को निरस्त करने की मांग की गयीं थी।
आरोप था कि जिस दिन शिवांगी ने प्रधान पद के लिए पर्चा भरा था, उस दिन उनकी आयु आवश्यक आयु 21 वर्ष से कम थी, जिसके कारण इनका अभ्यर्थन ही रद्द होना चाहिए था, जो नहीं हुआ था। आरोप की पुष्टि के लिए सविता देवी ने शिवांगी के 2019 में दिए गये हाई स्कूल परीक्षा, अनुक्रमांक 2293561 को लगाया जिसमे जन्मतिथि 12/07/2003 है। जिसके आधार पर नामांकन के समय उम्र मात्र 17 साल 9 माह 3 दिन ही थी जबकि ग्राम प्रधान के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है।
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