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बलिया में हत्या मामले में आरोपी को 7 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

बलिया में हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दरअसल वादिनी पूनम राजभर पत्नी गुड्डू राजभर निवासी ग्राम मठिया थाना फेफना ने FIR दर्ज कराई थी कि 6 मार्च 2022 को वादिनी के ससुर अपने घर पर मौजूद थे। पड़ोसी उपेंद्र सिंह के भांजा ने पत्थर चलाया, जो उसके ससुर लोचन राजभर पुत्र स्व. दरबारी के पैर में लग गया। ससुर अभी आरोपी राजन सिंह से पूछ रहे थे कि तुरंत उपेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह आकर ससुर के गले में पड़ा गमछा कस दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। अभियोजन के दौरान साक्ष्यों को पेश किया गया। अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष की तरफ से रवि पांडेय एडवोकेट की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपेंद्र सिंह के खिलाफ दोष पाया।

Ritu Shahu

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