बलिया कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों पर 11-11 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
बता दें कि मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां 2021 में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन सब्जी खरीदने घर से बाजार जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त अर्जुन, मोनू उर्फ मनू, समरजीत राजभर और राजेश पांडेय ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया।
मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। जहां अभियोजन के राकेश पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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