बलिया जिलाधिकारी अदिति सिंह ने एक बार फिर गुण्डा एक्ट के तहत बदमाशों पर कार्यवाही की है और चार लोगों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। यानि कि चारों बदमाश छह महीने की अवधि तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि जिन लोगों को जिला बदर किया है उनमें बृजलाल पुत्र मुखलाल निवासी गाजीपाकड थाना सिकन्दरपुर, मिलन पुत्र जवाहर प्रसाद थाना बांसडीह, पप्पू यादव पुत्र राजनरायण यादव निवासी भरखरा थाना सुखपुरा, विशाल सिंह उर्फ विक्की पुत्र स्व0 केशव सिंह निवासी महरेव थाना चितबडागांव शामिल हैं।
इसके साथ ही डीएम अदिति सिंह ने सुफिया खातुन पत्नी नेसार अहमद सा0 कुण्डैल नियामतअली थाना उभांव, मुकेश तिवारी पुत्र जलेश्वर तिवारी निवासी मलिकपुरा मझौवा थाना हल्दी का वाहन गोवध अधिनियम के अंतर्गत जप्त करने की कार्रवाई की है।
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