बलिया डेस्क: बलिया के जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मेसर्स मनीष कंस्ट्रक्शन और आराजीमाफी सागरपाली को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है. इसके अलावा पंद्रह दिनों के अन्दर इस फार्मों से धनराशि रिकवर करने को भी कहा गया है. वहीँ तय समय सीमा में अगर फर्म धनराशि नहीं जमा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है.
वहीँ फर्म को सामग्री आपूर्ति करने करने को लेकर सीएमओ कार्यालय से सम्बंधित अधिकारीयों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है. मामला जिला चिकित्सालय अनियमित रूप से विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति का है जिसकी जांच 31 अगस्त को जिलाधिकारी के आदेश पर की गयी थी.
दरअसल बिना किसी टेंडर और समुचित प्रक्रिया के इस फर्म से जिला चिकित्सालय में तमाम तरह की सामग्रियों की आपूर्ति कराई जा रही थी. लेकिन अब इस पर एक्शन लिया गया है. वहीँ अब यह फर्म या फिर इससे जुड़ी कोई भी फर्म शासकीय निविदा में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. वहीँ करीब ढाई लाख रूपये की धनराशि भी जमा करनी होगी.
इसके अलावा वरिष्ठ कोषाधिकारी की देख रेख में, जिला अस्पताल में नवीन ई-निविदा की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश जारी किया गया है. वहीँ सीएमओ कार्यालय के किस पटल के ज़रिये इस फर्म को सामग्री आपूर्ति करने का पत्र जारी किया गया था और इसके पीछे किन किन अधिकारीयों और पटल सहायक का हाथ था, उसकी भी जांच करने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गयी है.
आपको बता दें कि अब डीएम के इस आदेश के बाद सीएमओ कार्यालय में अफरा तरफी का माहौल हो गया है. वहीँ सीएमओ प्रभारी डॉक्टर जीपी कहना है कि फिलहाल उनके पास डीएम के आदेश की लिखित कॉपी नहीं मिली है. उन्होंने कहा है कि कॉपी मिलने के साथ ही आदेश का पालन किया जायेगा.
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