बलिया में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा चिह्नित पाक्सो एक्ट के मामलों में प्रभावी पैरवी से यह निर्णय आया है।
बता दें कि दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज निवासी मंटू कुमार गुप्त पर सिकंदरपुर थाना में धारा 363, 366, 376 व पाक्सो के तहत चार वर्ष पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / पाक्सो कोर्ट संख्या 10 ने आरोपित लालगंज सब्जी मंडी निवासी मंटू के खिलाफ आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है। यदि आरोपी मंटू जुमाना राशि जमा नहीं करता है तो उसे 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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