बलिया में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा चिह्नित पाक्सो एक्ट के मामलों में प्रभावी पैरवी से यह निर्णय आया है।
बता दें कि दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज निवासी मंटू कुमार गुप्त पर सिकंदरपुर थाना में धारा 363, 366, 376 व पाक्सो के तहत चार वर्ष पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / पाक्सो कोर्ट संख्या 10 ने आरोपित लालगंज सब्जी मंडी निवासी मंटू के खिलाफ आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है। यदि आरोपी मंटू जुमाना राशि जमा नहीं करता है तो उसे 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…
फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…