बलिया। 9 साल पुराने मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया है। छात्र नेता पर जानलेवा हमले के मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और 4 अन्य को 2 दिसंबर तक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
फरियादी के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि छात्र नेता सुधीर ओझा के मामले में स्थानीय सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आदेश जारी किया है। बता दें बलिया शहर के कोतवाली क्षेत्र के सतीश चंद्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को सुधीर ओझा पर चाकू से हमला किया गया था।
अब इस मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और 4 अन्य को 2 दिसंबर तक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अब देखना होगा कि मामले के आरोपी क्या कुछ कदम उठाते हैं।
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