बलिया। 9 साल पुराने मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया है। छात्र नेता पर जानलेवा हमले के मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और 4 अन्य को 2 दिसंबर तक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
फरियादी के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि छात्र नेता सुधीर ओझा के मामले में स्थानीय सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आदेश जारी किया है। बता दें बलिया शहर के कोतवाली क्षेत्र के सतीश चंद्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को सुधीर ओझा पर चाकू से हमला किया गया था।
अब इस मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और 4 अन्य को 2 दिसंबर तक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अब देखना होगा कि मामले के आरोपी क्या कुछ कदम उठाते हैं।
बलिया। बांसडीह में भाजपा से जुड़ी महिला कार्यकर्ता के निजी वीडियो के कथित प्रसार को…
बलिया। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में अब नए चेहरों की सक्रियता दिखाई देने लगी…
चितबड़ागांव (बलिया)। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में जमुना राम मेमोरियल…
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने क्षेत्र के…
बलिया। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास,…
सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में बलिया की जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव की…