बलिया कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के मामले में 1 अभियुक्त को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने की स्थिति में दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि रेवती थाने में दर्ज हत्या के मामले में अभियुक्त पंकज ओझा पुत्र शिवधन ओझा को कोर्ट ने आज सुनाई है। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पंकज ओझा को 5 हजार रूपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
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