बलिया के दुबहड़ विकास कंड के उधोदवनी गांव में गलत तरीके से सरकारी धन का बंदरबांट किए जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन बीडीओ, एडीओ पंचायत, दो पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बता दें कि गांव निवासी हरिकिशुन यादव ने ग्राम पंचायत में कराये गए विकास कार्यों को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की उनके द्वारा खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी गई थी। जिसके जवाब में खंड विकास अधिकारी द्वारा एक साइट का नाम देकर उस पर सारी सूचना उपलब्ध होने की बात कही गई।
इस मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि कई वर्णित कार्यों का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन असल में वो काम नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी, तत्कालीन बीडीओ, एडीओ पंचायत संजय सिंह, तत्कालीन सचिव चंद्रकेश यादव, रविशंकर सिंह यादव व तकनीकी सहायक के खिलाफ गबन व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष बांसडीहरोड राजकपूर सिंह ने बताया कि प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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