बलिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने पत्रावली उपलब्ध नहीं कराने पर तत्कालीन उर्दू अनुवादक मोहम्मद खालिद अंसारी के खिलाफ शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। आरोपी लिपिक वर्तमान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के कार्यालय में कार्यरत है। बीएसए की कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप है।
दरअसल पुलिस को दी तहरीर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उल्लेख किया है कि इलाहाबाद HC में आयोजित याचिका विंध्याचल राय बनाम उप्र राज्य और अन्य में 22 मई को न्यायालय के समक्ष अभिकथन के साथ उपस्थित होना है, लेकिन कार्यालय में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित याचिका में फैसला संभव नहीं हो पा रहा है।
कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन उर्दू अनुवादक मो. खालिद अंसारी पुत्र मुहम्मद सगीर निवासी मुहल्ला प्रेमचक, बहेरी, उमरगंज ने संबंधित पत्रावली अब तक उपलब्ध नहीं कराई। इससे कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में लिपिक के खिलाफ़ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराई। ताकि वस्तुस्थिति से इलाहाबाद HC को अवगत कराया जा सकें।
पुलिस ने बीएसए की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर आरोपी लिपिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी गई है।
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