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बलिया – बलबीर हत्याकांड में प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपियों की जमानत की निरस्त

बलिया। बैरिया के चर्चित बलबीर सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड के 3 आरोपियों की जमानत को प्रयागराज कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट में संबल सिंह उर्फ़ अमृतेश सिंह, हरी सिंह और राजनारायण पाण्डेय की जिला कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दी है।

बता दें, मृतक बलबीर सिंह के भाई नितेश सिंह ने आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ़ प्रयागराज कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार सिंह की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज करने को लेकर टिप्पड़ी करते हुए अपने फैसले को 12 अप्रैल 2023 को सुरक्षित कर लिया था।

शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को एक सप्ताह के अंदर अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव के दौरान इस फैसले ने राजनैतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। क्योंकि आरोपी हरि सिंह की पत्नी बैरिया नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जिला प्रशासन ने हरि सिंह पर गंगेस्टर की भी कार्रवाई की है।

Ritu Shahu

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