बलिया डेस्क : बलिया की बांसडीह से विधायक और सदन में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार गैरहाजिर रहने पर माननीयों की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होनी है । यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह व एडीजीसी राजेश गुप्ता के तर्कों को सुन कर दिया।
बता दें की मामला 6 फरवरी 2017 का जिले के रेवती थानाक्षेत्र का है। आरोप है कि संत विश्वनाथ दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित था जिसमें मुख्य अतिथि रामगोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के विधानसभा बांसडीह से प्रत्याशी थे। कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने सपा का चुनाव चिन्ह बताकर प्रचार किया और पर्चे बांटे गए।
जिस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण की सुनवाई माननीयों की विशेष अदालत में विचाराधीन है। रामगोविंद चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न ही इन्होंने इस मामले में जमानत कराई है।
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