बलिया में ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण दिए जाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश खादी और बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता है।
इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ये ऋण 5 सालों तक प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट आवेदन पत्र, स्कैल हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड होंगे।
मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया है कि आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 50 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक के ऋण बैंक के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते है। इसमें बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित प्रोजेक्ट काष्ट का 25 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा। आवेदन पत्र ऑनलाईन के माध्यम से बेवसाइट www.kviconline.gov.in मे Pmegp e-Portal पर क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है।
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